Mauganj news: राष्ट्रीय राज्य मार्ग एवं मुख्य सड़कों पर विचरण करने वाले निराश्रित गोवंश का व्यवस्थित रख रखाव किया जाए 

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Mauganj news: कलेक्टर  संजय कुमार जैन ने समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारियों एवं समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देश दिए की राष्ट्रीय राज्य मार्गों, मुख्य सड़कों एवं नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विचरण करने वाले निराश्रित पशु एवं गोवंश का व्यवस्थित रखरखाव किया जाए ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रूप से रोक लगाई जा सके। कलेक्टर ने कहा कि सड़कों पर पशुओं के जमावड़े के कारण आए दिन गंभीर सड़क दुर्घटनाएं घटित हो रही है। जिससे जन की हानि के साथ-साथ गोवंश भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं तथा उनके घायल होने से स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो रही है। यह स्थिति प्रशासनिक स्तर पर अस्वीकार्य है। कलेक्टर ने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विशेष बचाव अभियान चलाकर सड़कों एवं हाईवे एवं सार्वजनिक स्थलों पर विचरण करने वाले आवारा पशु एवं गोवंश को तत्काल पकड़ कर निकटतम गौशालाओं में सुरक्षित पहुंचाएं साथ ही हाईवे पर विशेष निगरानी हेतु स्थानीय स्तर पर पशु दल स्काड का गठन करें जो रात्रि में एवं प्रातः सड़कों पर गश्त कर पशुओं को सड़क से हटाए।

कलेक्टर ने निर्देश दिए की सड़कों के आसपास रहने वाले गोवंश को गौशाला ले जाया जाए, गोवंश के गले एवं सिंग पर रेडियम रिफ्लेक्टर टेप अनिवार्य रूप से लगाया जाए ताकि रात्रि के समय वाहन चालक को दूर से ही पशु दिखाई दे सके और संभावित दुर्घटनाओं से बचाव किया जा सके। कलेक्टर ने सख्त हिदायत दी की जो पशु मालिक ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में अपने पालतू पशुओं को खुला सड़कों पर छोड़ते हैं उन्हें चिन्हित कर मुनादी के माध्यम से चेतावनी जारी की जाए। चेतावनी के बाद भी यदि पशु मालिक अपना पशु खुला छोड़ते हैं तो ऐसे पशु मालिकों पर म प्र पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के तहत जुर्माना अधिरोपित किया जाए तथा बार-बार उल्लंघन करने वाले पशु मालिकों पर एफआईआर दर्ज कराई जाए।

कलेक्टर ने कहा कि सभी नगर पालिका अधिकारी अपने क्षेत्र की गौशालाओं के प्रबंधकों से समन्वय स्थापित कर अतिरिक्त गोवंश को ठहरने उनके चारे पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें साथ ही सभी नगर पालिका अधिकारी प्रति सप्ताह सड़क से हटाए गए गोवंश के संबंध में प्रगति रिपोर्ट सचित्र जियो टैग फोटो सहित कलेक्टर कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें । कलेक्टर ने कहा कि उक्त निर्देशों के पश्चात भी यदि हाईवे या प्रमुख सड़कों पर गोवंश के कारण कोई अप्रिय सड़क दुर्घटना की स्थिति निर्मित होती है या गोवंश को नुकसान पहुंचता है तो संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत व मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव को सीधे तौर पर जिम्मेदार मानते हुए उनके विरूध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएंगी

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