Crime news: चरित्र शंका में पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद, अमरपाटन अदालत का बड़ा फैसला ​

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Crime news: अमर पाटन में पत्नी के चरित्र पर शक के चलते हुई हत्या के मामले में अमरपाटन स्थित द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी पति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अनाथ हुए दो मासूम बच्चों के लिए प्रतिकर सहायता की कार्यवाही के निर्देश भी दिए हैं।

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​अभियोजन पक्ष के अनुसार, मैहर जिले के ताला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रामगढ़ का यह मामला है। 12-13 सितंबर 2024 की दरमियानी रात आरोपी रामचरण उर्फ लल्लू बंसल ने अपनी पत्नी ज्योति बंसल के चरित्र पर संदेह करते हुए विवाद शुरू किया था। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने डंडे व भारी वस्तु से पत्नी के सिर और शरीर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे अत्यधिक चोट आने के कारण ज्योति की मौके पर ही मौत हो गई।

Crime news: ​गवाह मुकरने के बाद भी परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर मिली सजा

​मामले की सुनवाई द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश विवेक सक्सेना की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज पटेल ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के अपने बयानों से मुकर जाने के बावजूद पुलिस द्वारा जुटाए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर अदालत ने आरोपी रामचरण बंसल को दोषी पाया।

Crime news: ​अनाथ हुए मासूमों के लिए मुआवजे का निर्देश

​इस वारदात ने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया। मां की मौत और पिता के जेल जाने के बाद पीछे छूटे दो मासूम बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सतना को बच्चों के लिए प्रतिकर राशि स्वीकृत करने का आदेश जारी किया है।

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